उमर ख़ालिद को अंतरिम ज़मानत

दिल्ली दंगों के मामले में स्कॉलर उमर ख़ालिद को तीन दिन की अंतरिम ज़मानत दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दी।

ख़ालिद को 1 जून से 3 जून तक अंतरिम ज़मानत दी गई है। ख़ालिद ने अपनी माँ की मेडिकल सर्जरी और अपने चाचा की चेहलुम रस्म में शामिल होने के लिए 15 दिन की ज़मानत की माँग की थी।

ज़मानत की शर्तों में एक लाख का निजी मुचलका जमा कराने, एनसीआर क्षेत्र से बाहर न जाने, एक ही मोबाइल फ़ोन रखने की शर्तें शामिल हैं। उन्हें एक जून की सुबह 7 बजे जेल से रिहा किया जाएगा और 3 जून की शाम पाँच बजे तक आत्मसमर्पण करना है।

उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने खालिद की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था।

(जनचौक ब्यूरो)

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